हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में अहम कानूनी प्रगति हुई है। महिला एथलीट द्वारा दायर याचिका को चंडीगढ़ की जिला एवं सत्र अदालत ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश की अदालत में होगी।
चंडीगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल ने महिला एथलीट की मांग को सही ठहराते हुए केस को ट्रांसफर करने के आदेश दिए। महिला खिलाड़ी का कहना था कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मामले को दूसरी अदालत में भेजा जाना आवश्यक है।
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इस प्रकरण में महिला एथलीट की शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस पहले ही संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़, गलत तरीके से कैद करने, आपराधिक धमकी देने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज कर चुकी है।
अब केस के स्थानांतरण के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया नई अदालत में आगे बढ़ेगी, जिस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।





